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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

kanyadaan_yojna

इसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों को उनकी बेटियों / विधवाओं / तलाक से शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत,हाउस होल्ड आइटम और सामूहिक विवाह व्यय के लिए 15,000 रुपये की सहायता दिया जाता है। यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।

लाभार्थी:

यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।

लाभ:

योजना के तहत,हाउस होल्ड आइटम और सामूहिक विवाह व्यय के लिए 15,000 रुपये की सहायता दिया जाता है।